
CG Crime: दुर्ग पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए सफीमा के तहत लगभग 40 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जप्त की है। यह कार्यवाही मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई, जिसमें सफीमा एक्ट के तहत गिरतार आरोपी जी. सरोजनी और जी. धनराजू की चल-अचल संपत्तियों को जप्त किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तवर ने बताया कि खुर्सीपार थाना में 6 सितबर 2024 को धारा 20बी(आईआई)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी जी. सरोजनी को अवैध गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रही है और इसी अपराध से अर्जित अवैध धन से संपत्ति खरीदी थी।
पुलिस ने जी. सरोजनी के नाम पर बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित दो मकान, मिनी माता नगर में एक मकान और जी. धनराजू के नाम दो दुपहिया वाहन स्कूटर और बाइक को चिह्नित कर्र फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया था। संबंधित दस्तावेज सफीमा कोर्ट, मुंबई को भेजे गए। सफीमा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 9 मई 2025 को संपत्तियों की जप्ती का आदेश जारी किया।
पुलिस नशे के खिलाफ जीरो ट्रॉलरेंस और नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की दिशा में आगे बढ़ी है। जो लोग इस कृत्य से जुड़े हैं वे सुधर जाएं। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सफीमा के तहत सती से कार्रवाई होगी।
विजय अग्रवाल, एसएसपी
Published on:
14 May 2025 12:29 pm
बड़ी खबरें
View Allभिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
