
CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांजा तस्करी करते हुए पकडे़ गए 5 तस्करों को 15-15 साल की कैद और 6 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही बरामद गांजा के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि मठपुरैना स्थित नए बस स्टैण्ड के पास 13 मार्च 2024 की रात 10 बजे तस्करी का गांजा लाए जाने की सूचना मिली थी। टिकरापारा पुलिस ने घेराबंदी कर ऋषभ शर्मा (28) हरिद्वार उत्तराखंड, आदित्य सिंह (19) बिजनौर उत्तरप्रदेश और रायपुर के मोहम्मद मुश्ताक (40) चंद्रकांत रात्रे ((32) आशीष मिश्रा (48) को पकड़ा। इस दौरान तलाशी में उक्त सभी के बैग से 34700 ग्राम गांजा बरामद किया।
पूछताछ में पता चला कि इसके पहले भी वह ओडिशा से गांजा लाकर उसे खपा चुके है। उक्त सभी को गिरफ्तार करने के बाद 3 सितंबर 2024 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान और साक्क्ष्य के आधार पर सभी को दंडित किया। बता दें कि विशेष न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 61 पेज के फैसले में गांजा तस्करी करने वाले सभी आरोपियों को 15-15 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
Updated on:
12 May 2025 03:50 pm
Published on:
12 May 2025 03:50 pm
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