
LLB कोर्स में बड़ा बदलाव! अब History नहीं पढ़ेंगे छात्र(photo-unsplash)
LLB New Syllabus: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने हाल ही में एलएलबी के नए सिलेबस को अपलोड किया है। नए सिलेबस के हिसाब से अब विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में ही लीगल लैंग्वेज की पढ़नी होगी। इससे वे प्रथम सेमेस्टर पेपर में ड्राफ्टिंग सीखेंगे।
वसीयतनामा, दानपत्र, जमानतनामा, बिक्रीनामा जैसे ड्राफ्ट बना सकेंगे। यह बदलाव इसलिए भी किया गया है, क्योंकि पहले तक छात्रों को परीक्षा में निबंध लिखनी होती थी, जिसमें काफी विद्यार्थी फेल हो जाते थे। पेपर ड्राफ्टिंग के जरिए वे इसमें आसानी से अंक जुटा पाएंगे। पहले लीगल लैंग्वेज 6वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ने बदलाव करते हुए इसे प्रथम सेमेस्टर में डाल दिया है।
सिलेबस को बोर्ड ऑफ स्टडी ने अप्रूव करते हुए सभी लॉ कॉलेजों को इसी आधार पर पढ़ाई के निदेश दे दिए हैं। प्रथम सेमेस्टर में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एलएलबी में इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। बता दें कि भिलाई और दुर्ग में सिर्फ दो निजी एलएलबी कॉलेज हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग में राजनांदगांव और बालोद में ही पढ़ाई होती है।
एलएलबी के नए सिलेबस के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में अब क्रीमिनोलॉजी और पेनोलॉजी को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही आईपीसी और सीआरपीसी और इवेडेंट जोड़ दिया गया। थर्ड सेमेस्टर में भारतीय न्याय सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोड़ दिया गया है।
चौथे सेमेस्टर में भी कई बदलाव हुए हैं। इसमें हाल ही लॉन्च हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता कानून को भी जगह दी गई है। नए सिलेबस के पांचवे सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग फिल्डिंग जोड़ गया है, जो पहले 6वे सेमेस्टर में था। मूट कोट 6वें सेमेस्टर में है।
वकालत की पढ़ाई करने वाले एलएलबी विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ना होगा। सेंट्रल बोर्ड ने एलएलबी के सिलेबस से लीगल हिस्ट्री का नए सिलेबस में पार्ट से हटा दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ने एलएलबी के सिलेबस में बड़े बदलाव किए। पूरा सिलेबस विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से री-डिजाइन किया गया है। कांस्टिट्यूशन अब पहले सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा, जिसे विद्यार्थी पहले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा करते थे। इसी तरह प्रथम सेमेस्टर में कांस्टिट्यूशन भाग एक के साथ में इंग्लिश को लीगल लैंग्वेज को जोड़ा गया है। अब नीगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्ट 1881 भी पढ़ना होगा।
Published on:
26 Jul 2025 12:56 pm
बड़ी खबरें
View Allभिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
