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Mines Lease Cancelled: दुर्ग में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त, लंबे समय से बंद था खनन

Chhattisgarh Mining News: खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त कर दिए। लंबे समय से खनन बंद रहने और नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई।
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भिलाई

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Love Sonkar

Aug 09, 2026

Durg Mining News

42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त (Photo AI image)

Mines Lease: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद उपसंचालक खनिज प्रशासन, जिला दुर्ग ने यह कार्रवाई की है। विभागीय जांच और निरीक्षण के दौरान इन खदानों में खनिज नियमों के अनुरूप संचालन नहीं पाया गया। कई खदानों में एक साल से भी अधिक समय से खनन और उत्पादन का काम बंद था। खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित पट्टेदारों को बड़ा झटका लगा है। निरस्त किए गए उत्खनन पट्टों में सबसे अधिक 27 चूना पत्थर (Limestone) की खदानें शामिल हैं। इसके अलावा 1 डोलोमाइट, 2 क्वार्टजाइट और 12 मिट्टी के उत्खनन पट्टे भी निरस्त किए गए हैं।

जांच और निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, दुर्ग जिले में स्वीकृत गौण खनिज उत्खनन पट्टों की नस्तियों, दस्तावेजों और खदानों का विभागीय स्तर पर परीक्षण एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई खदानों के संबंध में यह पाया गया कि स्वीकृत उत्खनन पट्टे के बावजूद लंबे समय से खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। विभागीय जांच में सामने आया कि कई खदानों में लगातार 12 महीने से अधिक समय तक उत्पादन और खनिज प्रेषण का कार्य नहीं हुआ। खनिज नियमों के तहत इतनी लंबी अवधि तक खनन गतिविधियां बंद रहने पर संबंधित उत्खनन पट्टा लैप्स की श्रेणी में आ जाता है।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत निरस्तीकरण

खनिज विभाग की ओर से की गई कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 (6) के तहत की गई है। इस नियम के अनुसार, यदि पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर खनन गतिविधियां शुरू नहीं की जाती हैं या खनन कार्य शुरू होने के बाद लगातार 12 महीने तक बंद रहता है, तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आदेश जारी कर उत्खनन पट्टे को निरस्त घोषित कर सकता है। दुर्ग जिले में की गई जांच के दौरान विभाग को कई ऐसे मामले मिले, जहां खनन गतिविधियां निर्धारित अवधि से काफी अधिक समय तक बंद थीं। ऐसे मामलों में संबंधित पट्टों को नियमों के तहत निरस्त किया गया है।

मासिक पत्रक नहीं देने पर भी कार्रवाई

विभागीय जानकारी के मुताबिक, कुछ पट्टेदारों की ओर से मासिक पत्रक भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। खनन गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने के मामलों को भी विभाग ने गंभीरता से लिया। मासिक पत्रक अप्राप्त होने तथा निर्धारित अवधि में खनन गतिविधियां संचालित नहीं किए जाने के आधार पर भी छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 (6) के तहत उत्खनन पट्टा निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

27 चूना पत्थर की खदानें निरस्त

निरस्त किए गए 42 उत्खनन पट्टों में सबसे ज्यादा संख्या चूना पत्थर की खदानों की है। विभागीय कार्रवाई में कुल 27 चूना पत्थर खदानों के पट्टे निरस्त किए गए हैं।