
Bhilai Crime News: ढाई साल की अबोध बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाले ग्राम सिपकोना(पाटन) निवासी योगेश टंडन पिता स्व. इतवारीलाल टंडन (35 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने सुनाया। अभियुक्त ने 27 जुलाई 2022 को रात्रि 11 बजे अपनी ढाई साल की बेटी लावण्या उर्फ मिनी का गला दबाकर जान से मार दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था।
अपर लोक अभियोजक छन्नू साहू ने बताया कि अभियुक्त चार बच्चों का पिता है। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और कहता था कि ये बच्चे उसके नहीं है। इसी बात को लेकर वह आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। घटना के दिन गुस्से में आकर उसने छोटी बेटी लावण्या उर्फ मिनी का गला दबा दिया। न्यायालय में अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया कि वह नवयुवक है। पूर्व में कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। लंबी अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उदारता पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए। अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कठोर दंड देने का आग्रह किया। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया। उस पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Updated on:
14 Apr 2024 03:19 pm
Published on:
14 Apr 2024 03:17 pm
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