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CG Fraud: इंदौर के युवक से 68 लाख की ठगी, भिलाई के कंपनी के खिलाफ दूसरा अपराध दर्ज

CG Fraud: 68 लाख रुपए इनवेस्ट कर दिया। उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं को तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
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भिलाई

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Love Sonkar

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Sep 23, 2025

उपअभियंता से साइबर ठगी (photo source- Patrika)

उपअभियंता से साइबर ठगी (photo source- Patrika)

CG Fraud: जुनवानी स्थित प्राइवेट लिमिटेड और सुपेला स्थित कंपनी के खिलाफ पुलिस ने दूसरा प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के संचालकों ने इंदौर निवासी विश्वनाथ से 68 लाख रुपए की ठगी की है।

स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरुविंदर सिंह ने बताया कि उक्त दोनों चिटफंड कंपनी हैं, जिसका संचालन जेल में बंद आरोपी स्नेहांशु नामदेव अपनी पत्नी डॉली नामदेव के साथ करता था। सेल्स एक्जीक्यूटिव निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे और शुभम गुप्ता थे। कंपनी में इनवेस्ट करने वालों को 20 से 40 प्रतिशत लाभ का झांसा देकर ठगी के जाल में फंसाया गया।

इनके झांसे में इंदौर निवासी विश्वनाथ भी आ गए। उन्होंने 68 लाख रुपए इनवेस्ट कर दिया। उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं को तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पांचों आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं। पुलिस ने बताया कि उक्त चिटफंड कंपनी के झांसे में 130 से अधिक लोग फंसे हैं। अब तक 50 से अधिक इनवेस्टर्स सामने आए चुके हैं। 37 लोगों ने शिकायत की है। करोड़ों रुपए ठगी करने वाले कंपनी के खिलाफ जांच की जा रही है।