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सात दिन में जमा कराना होगा पुलिस थानों में लाइसेंसी हथियार

Bhilai News: जिले में चुनाव के मद्देनजर सभी हथियार थानों में जमा कराया जाएगा। संबंधितों के ये हथियार सात दिनों के भीतर जमा कराना होगा।

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Licensed weapons will have to be deposited within seven days

सात दिन में जमा कराना होगा पुलिस थानों में लाइसेंसी हथियार

दुर्ग। Chhattisgarh News: जिले में चुनाव के मद्देनजर सभी हथियार थानों में जमा कराया जाएगा। संबंधितों के ये हथियार सात दिनों के भीतर जमा कराना होगा। ऐसा नहीं किए जाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने चुनाव के दौरान शांति सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान के मद्देनजर इस संबंध में आदेश जारी किया है।

कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमित अवधि के लिए सभी हथियार जमा कराने के लिए कहा है। जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराएं। लाइसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजित करने अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकेंगे। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगा।

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चुनाव के बाद मिलेगा वापस

यह आदेश जिले में निवासरत सभी लाइसेंसियों के साथ बाहर के जिले से आए लाइसेंसियों पर भी लागू होगा। चुनाव के दौरान ये सभी शस्त्रत्त् सूची बनाकर थानों में ही सुरक्षित रखा जाएगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। ये शस्त्रत्त् चुनाव के बाद एक सप्ताह के भीतर लौटाए जाएंगे।

जहां सुरक्षा जरूरी वहां छूट

सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ के साथ जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों व महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

निगम ने हटाए राजनीतिक दलों के 3194 बैनर-पोस्टर

विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण सार्वजनिक स्थलों से बिना अनुमति लगाए गए राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। इस क्रम में नगर पालिक निगम द्वारा पिछले दो दिन से ऐसे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 3194 ऐसे बैनर पोस्टर हटाकर जब्त किए गए हैं। जब्त बैनर-पोस्टर निगम कार्यालय में रखवाए गए हैं।

आचार संहिता के मद्देनजर आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टीम घूम-घूम कर संपत्ति विरूपण नियम के तहत बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, झंडे को निकालकर जब्त कर रही है। साथ ही दीवारों से वाल राइटिंग को भी मिटाई जा रही है। निगम की टीम ने जीई रोड, गौरवपथ, महाराजा चौक, पोटिया चौक, पुलगांव चौक, इंदिरा मार्केट क्षेत्र, स्टेशन रोड, शहीद चौक, मालवीय नगर, रायपुर नाका सहित सभी प्रमुख स्थलों में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को जब्त किया।

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