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CG High Court: इंजीनियरिंग छात्र अनुराग साहू की मौत मामले में होगी पुन: जांच, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

CG High Court: फॉरेंसिक जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया था कि मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में न होकर संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। इसके बाद भी सुपेला थाना द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया था।

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भिलाई

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Love Sonkar

Dec 14, 2024

हाईकोर्ट ने 7 याचिकाओं पर एक साथ पहली बार हिंदी में किया फैसला, जानें मामला..

हाईकोर्ट ने 7 याचिकाओं पर एक साथ पहली बार हिंदी में किया फैसला, जानें मामला..

CG High Court: ग्रीन वैली जुनवानी थाना सुपेला स्थित पांचवी मंजिल में इंजीनियरिंग छात्र अनुराग साहू 1 जनवरी 2022 को संदिग्ध व्यवस्था में मृत पाया गया था। सुपेला पुलिस की जांच से असंतुष्ट अनुराग के पिता वीरेंद्र कुमार साहू ने हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया था और फिर से जांच कर न्याय दिलाने का निवेदन किया था। हाई कोर्ट ने सुपेला थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत करें।

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अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने बताया कि पक्षकार वीरेंद्र कुमार साहू के पुत्र अनुराग साहू का शव उसके ही मित्र दुर्गेश कोरोनिक के ग्रीन वैली जुनवानी स्थित लैट 35 डी 2 के पांचवें मंजिल में संदिग्ध अवस्था में मिला था। सुपेला पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक के गले, पेट के कुछ हिस्से, पेट के दाहिने हिस्से, दोनों कंधों के सामने हिस्से में खून का जमना सिर पर चोट, फैक्टचर होना दर्शया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अनुराग साहू को आई चोट एवं संदिग्ध परिस्थितियों के दृष्टिगत मृतक अनुराग साहू की मृत्यु सामान्य नहीं थी। फॉरेंसिक जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया था कि मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में न होकर संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। इसके बाद भी सुपेला थाना द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया था।