
पुजारी को पांच साल की सजा (फोटो- पत्रिका)
भीलवाड़ा: पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने मंदिर परिसर में बालिका के साथ अश्लील हरकते करने का दोषी पाए गए पुजारी को शुक्रवार को पांच साल की सजा सुनाई। वहीं, 18 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अप्रैल 2024 को जिले के एक थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दी थी। परिवादी महिला ने बताया कि घटना के दिन वह अपनी सास और नाबालिग पुत्री के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद पुत्री प्रसाद लेने गई।
परिवादी महिला के मुताबिक, पुजारी सुरेश कुमार मिश्रा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और बैड टच किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ 12 दस्तावेज और 12 ही गवाह पेशकर आरोप सिद्ध किया। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए पांच साज के कारावास की सजा सुनाई और 18 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।
Updated on:
25 Oct 2025 11:48 am
Published on:
25 Oct 2025 11:27 am
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