Bhilwara News: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के भूखंडों की ईडब्ल्यूएस-एलआईजी श्रेणी में पति-पत्नी की (परिवार की) आय कुल मिलाकर 06.00 लाख से अधिक होने पर वह केवल एमआईजी ए श्रेणी में आवेदन कर सकेगा।
नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि इसके लिए आवेदक को परिवार का आय उद्घोषणा पत्र संलग्न करना पड़ेगा। परिवार में से किसी सदस्य के यदि आयकर रिटर्न भरा जाता है तो उसे संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अपवाद में परिवार को एकल करदाता नहीं माना जाएगा, परिवार को एक इकाई मानी जाएगी।
इस श्रेणी के व्यक्ति ईडब्ल्यूएस-एलआईजी की तरह ही केवल एक भूखंड के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्ति-परिवार को एक योजना में एक आवेदन एमआईजी ए श्रेणी में अनुमत जाता है। ऐसे व्यक्ति अलग-अलग आवासीय योजना में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
सहायक लेखाधिकारी संजय सिंघल ने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे पति की आय 04.00 लाख और पत्नी की 2.50 लाख हो तो 06.50 लाख हो जाती है। पत्नी की आय 05.00 लाख और पति की आय 05.50 लाख है, ऐसे व्यक्ति न तो ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आय वर्ग में (सकल आय छह लाख से अधिक होने से) और न ही एकल करदाता के रूप में एमआईजी ए श्रेणी के आय वर्ग में (एक व्यक्ति की आय छह लाख से कम होने से) आवेदन के पात्र हैं।
ऐसे व्यक्ति-परिवार को आवंटन प्रकिया का लाभ दिए जाने के प्रयोजन से केवल एमआईजी ए श्रेणी में परिवार के रूप में आवंटन के लिए आवेदन किये जाने की छूट प्रदान की जा रही है।
Published on:
18 Jun 2025 01:36 pm