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इन विवाहों में पंडित, हलवाई और बारातियों पर होगी कार्रवाई, जिला कलक्टर ने आदेश किए जारी

अक्षय तृतीया (आखातीज) 10 मई व पीपल पूर्णिमा 23 मई को है। इन पर जिले में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

अक्षय तृतीया (आखातीज) 10 मई व पीपल पूर्णिमा 23 मई को है। इन पर जिले में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं। जिला कलक्टर नमित मेहता ने उपखंड व संबंधित अधिकारियों को शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

मेहता ने आखातीज, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर बाल विवाह की रोकथाम संबंधी कानूनों का प्रचार करने एवं आमजन को जागरूक करने को कहा। बाल विवाह की जानकारी सामने आने पर निकट के पुलिस थाने में सूचना देने को कहा। उन्होंने जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर सहायता, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करने के निर्देश दिए।

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मेहता ने ऐसे व्यक्ति व समूह जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी हैं, यथा हलवाई, बैंड बाजा, पंडित, बाराती, पंडाल व टेंट लगाने वाले, ट्रांसपोर्ट इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने की बात कही। बाल विवाह कराने पर पंडित, हलवाई, बाराती पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी।