
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने बुधवार को सुनाए फैसले में तस्करी के अभियुक्त को चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने बुधवार को सुनाए फैसले में तस्करी के अभियुक्त को चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भीलवाड़ा की केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने 15 फरवरी 2016 की दोपहर में रोडवेज बस स्टैंड पर यूपी के गाजीपुर के सेमरिया निवासी दयाराम पुत्र साहबली चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक किलो ५० ग्राम मार्फिन जब्त की थी। ये मार्फिन उसने बैग में छिपा रखी थी और वह बस का इंतजार कर रहा था। ब्यूरो ने प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने बुधवार को प्रकरण में फैसला सुनाया।
उन्होंने अभियुक्त दयाराम चौहान को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए चौदह वर्ष के सश्रम कारावास, एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त भंवरसिंह अभी फरार है।
डायन मामले में आरोपितों को जेल भेजा
झाड़- फूंक कर लोगों में अंधविश्वास पैदा कर भाव निकालकर डायन बताने के मामले में आरोपित दंपती भोपा व भोपी को जेल भेजा। करेड़ा पुलिस ने निंबाहेडा जाटान गांव में जुमरी व उसके पति श्रवणनाथ कालबेलिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से आरोपितों को जेल भेेेज दिया।
खेल मैदान से बरसों पुराना अतिक्रमण हटाया
अमरगढ़ क्षेत्र के रतनपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान से बुधवार को बरसों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। जिसमें विद्यालय परिसर के खेल मैदान में लोगों ने बाडा बनाकर व कृषि के लिए मैदान को खेती के प्रयोग में लिया जा रहा था। मौके पर तहसीलदार ओम प्रकाश जैन, गिरदावर मोतीलाल मीणा, पटवारी रामलाल व अमरगढ़ पुलिस चौकी मय स्टॉप द्वारा अतिक्रमण हटाया गया।
Published on:
15 Nov 2017 08:40 pm
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
