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पुराने कलेक्टर ने जारी किए 25 शस्त्र लाइसेंस, नए कलेक्टर ने कर दिए रद्द! आवेदक हुए परेशान

MP News: भिण्ड में तबादले से तीन दिन पहले जारी किए गए 25 शस्त्र लाइसेंस को नए कलेक्टर ने खामियां बताकर निरस्त कर दिया। अचानक कार्रवाई से आवेदकों में नाराजगी।

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भिंड

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Akash Dewani

Nov 05, 2025

bhind collector cancels 25 arms licenses controversy highcourt mp news

bhind collector cancels 25 arms licenses (फोटो- सोशल मीडिया)

Arms Licenses Controversy: भिण्ड के तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्थानांतरण से तीन दिन पूर्व स्वीकृत किए 25 नवीन शस्त्र लाइसेंस को वर्तमान कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद आवेदकों में नाराजगी है और अब इस प्रकरण को हाईकोर्ट तक ले जाने की फिराक में हैं।

बता दें कि, 30 सितंबर को तत्कालीन कलेक्टर श्रीवास्तव ने नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी किए थे। 3 अक्टूबर को तत्कालीन कलेक्टर का भिण्ड से स्थानांतरण हो गया था। आवेदकों ने ओआइसी नियुक्त एडीएम एलके पांडेय से लाइसेंस जारी करने के लिए कहा। लेकिन कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना ने अचानक सभी 25 नवीन लाइसेंस की स्वीकृत नोटशीट में खामियां बताते हुए सोमवार को उन्हें निरस्त कर दिया है। वर्तमान में जिले में 23 हजार से अधिक लाइसेंस हैं। (mp news)

निरस्त लाइसेंस में एक जैसा कारण

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि अधिकांश लाइसेंस को निरस्त करने में पुलिस सत्यापन में जान का खतरा होने का हवाला न देने का जिंक किया गया है। वहीं कुछ लाइसेंस में हवाला दिया गया है कि केवल 'एक एनपी बोर लाइसेंस स्वीकृत लिखकर नोटशीट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि भौतिक रूप से कोई शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

मंगलवार को आवेदकों ने कलेक्टर से प्रकरण की शिकायत भी की है। वहीं एडीएम एलके पांडेय ने इसे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय बताया है। जबकि आवेदकों का कहना है कि लाइसेंस की नोटशीट पर बाबू रोहित भदौरिया और एडीएम के हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद कलेक्टर ने इन्हें स्वीकृत किया था। जबकि निरस्त करने के दौरान भी इन्हीं बाबू और अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।

कलेक्टर ने कहा ये…

भौतिक रूप से लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। नोटशीट पर हस्ताक्षर हैं। जांच में दस्तावेज पूरे न होने पर लाइसेंस को निरस्त किया गया है।- किरोड़ी लाल मीना, कलेक्टर भिण्ड