
18 साल की उम्र वालों के लिए सरकार की तरफ से आई काम की खबर
भोपाल/ कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा नया वोटर आईडी बनवाने और उसमें त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया शुरु की है। यानी वो लोग जो 01 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं और अब तक मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो वो अपना मतदाता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। हालांकि, नए वोटर कार्ड बनवाने की व्यवस्था 15 जनवरी तक ही जारी रहेगी। इसलिए शेष दिनों के भीतर आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पढ़ें ये खास खबर- हरियाणा-राजस्थान में बने चक्रवात का असर, कई जिलों में शुरु हुई बारिश
आयोग ने जारी किया टोल फ्री नंबर
चुनाव आयोद द्वारा 15 जनवरी 2020 तक नए आवेदन फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने अधिक जानकारी और सहायता हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया है, जिसपर आप आप से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी और उसका निराकरण भी करा सकते हैं।
यहां जान लेते हैं कि वोटर आईडी आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी
इस तरह करें ऑफलाइन आवेदन
-सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास उपलब्ध हैं। या यही फार्म आप अधिकारिक वेबसाइट www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
-संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो पता और उम्र के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। फार्म, दावे और आपत्ति जमा करने की आखरी तारीख 15 जनवरी 2020 तक है।
-फार्म BLO, BAG कैम्पस एम्बेस्डर, शैक्षणिक संस्थान के पास भी जमा किये जा सकते हैं।
-मतदाता सुविधा केन्दर- तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।
इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन
-राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) यानी www.nvsp.in खोलें।
-Apply On-line पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम एवंपता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाएं तथा फोटो , पता और आयु के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन को अपलोड करें।
-इसके अलावा अगर निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो, तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करें। यहां सामने आने वाला फार्म 8 भरें।
-प्रवासी मतगणना रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6A के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
पढ़ें ये खास खबर- जानलेवा है ये बीमारी, काम करते करते पीड़ित को आ जाता है 'स्लीप अटैक'
कौन कर सकता है आवेदन
-नियम के अनुसार, एक भारतीय नागरिक मतदाता प्रमाण पत्र बनवाने के आवेदन कर सकता है।
-जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 या उससे पहले 18 साल का हो चुका है वो मतगणना के लिए अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
-मतदान क्षेत्र में रहने वाला साधारण निवासी आवेदन कर सकता है।
-ऐसे व्यक्ति जो विकृतचित हैं एवंजिनके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है को छोड़कर या निर्वाचनों से संबंधित विनिदिष्ट भ्रष्ट आचरण या अपराधों के कारण मतदान से निरहित घोषित नहीं किये गए हैं। वो व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
पढ़ें ये खास खबर- TRAI का बड़ा तोहफा, सस्ते होने वाले हैं DTH/Cable के बिल
इस बात का खास ध्यान रखे मतदाता
-16 दिसंबर 2019 की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in और www.eci.gov.in पर अथवा BLO के पास देखी जा सकती है।
इसके अलावा एक से ज्यादा स्थानों प आपका पंजीयन है तो उसे फार्म 7 भरकर ङटवा सकते हैं।
-अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत या स्थानांतरित हुआ है, तो उनके संबंध में भी BLO को बताएं।
-निःशक्तजन अपना फार्म भरकर स्वयं को पंजीकृत कराएं।
पढ़ें ये खास खबर- राष्ट्रीयता और नागरिकता में हैं कई खास अंतर, अकसर लोग इसे मानते हैं समान
किस फार्म का क्या है इस्तेमाल
फार्म - 6
नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अपना पता परिवर्तित कराने के लिए फार्म - 6 भरा जाता है।
फार्म - 6A
भारतीय पासपोर्ट धारक या प्रवासी भारतीय फार्म - 6A भरकर अपना वोटर कार्ड पा सकते हैं।
फार्म - 7
निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिए या नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति के लिए फार्म - 7 भर सकते हैं।
फार्म - 8
निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए फार्म - 8 भर सकते हैं।
फार्म - 8A
एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर परिवर्तन होने की दशा में फार्म - 8A भरा जाता है।
Published on:
09 Jan 2020 07:13 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
