
Election Commission: चुनाव आयोग की 40 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी (Photo Source - Patrika)
Bhopal news: केंद्रीय चुनाव आयोग ने 40 से ज्यादा सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप ईसीआइ नेट की सुविधा शुरू की है। जिसमें मतदाता पंजीकरण से लेकर वोटर आइडी डाउनलोड करने और चुनावी शिकायत दर्ज कराने तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत निर्वाचन आयोग के इस एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म को अब तक करीब देशभर में 10 करोड़ 80 लाख यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। आयोग के मुताबिक इसमें निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक मोबाइल ऐप और पोर्टलों का एकीकरण किया गया है।
ईसीआइ नेट ऐप को इसी साल 22 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। जिसका उद्देश्य मतदाताओं, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को एक ही मंच पर प्रमुख चुनावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्लेटफॉर्म हिंदी-अंग्रेजी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। बता दें ईसीआइ नेट पर विधानसभा उपचुनाव-2026 के इंडेक्स कार्ड मतदान परिणाम घोषित होने के 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए गए।
ईसीआइ नेट से नया मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम की खोज, आवेदन की स्थिति की जानकारी और ईपीक कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता अपने बीएलए से संपर्क या कॉल बुक करने के साथ वोटर आइडी से संबंधित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों की जानकारी भी इसी मंच पर मिलती हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते महीनों पहले मध्यप्रदेश में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की चार महीने चली प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ड्राफ्ट के बाद दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में 10 लाख 85 हजार 413 नए नाम जोड़े गए, जबकि 2 लाख 36 हजार 331 नाम और हटाए गए। इस तरह शुद्ध रूप से 8 लाख 49 हजार 82 मतदाता बढ़े और अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 हो गई है। यह ड्राफ्ट के मुकाबले 1.60 प्रतिशत की वृद्धि है।
भारत निर्वाचन आयोग(Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं।
Updated on:
11 Aug 2026 11:02 am
Published on:
11 Aug 2026 10:58 am
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