23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी में हजारों कैदियों के लिए बड़ा फैसला, सरकार ने सजा में 60 दिन की छूट दी

MP Jail- एमपी में हजारों कैदियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें सजा में करीब 60 दिन की छूट दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification
60 days remission given to thousands of prisoners in MP

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)

MP Jail- एमपी में हजारों कैदियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें सजा में करीब 60 दिन की छूट दी गई है। कैदियों के लिए यह बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सजा में यह छूट दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गंभीर अपराध के दोषी कैदियों को यह छूट नहीं दी जाएगी, उनकी सजा यथावत रहेगी। आतंकी गतिविधियों, यौन अपराधों (पास्को, बलात्कार), मादक पदार्थ और दो से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को सजा में छूट की पात्रता नहीं रहेगी।

मध्यप्रदेश में 14 हजार बंदियों को सजा में खासी राहत ​दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेलों में बंद कैदियों की सजा में करीब 60 दिन की छूट दी है। सीएम ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बंदियों को यह राहत दी। इसके लिए जेल विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं।

14 हजार बंदी लाभान्वित होंगे

प्रदेश की जेलों के पात्र दंडित बंदियों को ही यह राहत मिलेगी। राज्य की विभिन्न जेलों में 21 हजार से ज्यादा कैदी हैं।अधिकारियों के अनुसार इन बंदियों में से करीब 14 हजार बंदी सजा में दी गई इस छूट से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार प्रदेश के हजारों कैदियों को समय पूर्व रिहाई नीति का लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि आतंकवादी गतिविधियों, लैंगिक अपराधों (पास्को, बलात्कार), मादक पदार्थ और दो से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषी बंदी सजा में छूट के पात्र नहीं होंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी सजा यथावत रहेगी। राज्य सरकार की इस समय पूर्व रिहाई नीति में गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।