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आप के पास भी है बेनामी संपत्ति, तो इस महीने आपका बचना मुश्किल

कालेधन के खिलाफ चली मुहिम के साथ आयकर विभाग अब ऐसी बेनामी संपत्ति एवं ट्रांजेक्शन की जांच में जुटा है। विभाग में अलग से विंग बनाया जा रहा है। इसमें अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अब कार्रवाई की तैयारी है। 
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rb singh

Jan 04, 2017

cashless

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भोपाल.
कालेधन के खिलाफ चली मुहिम के साथ आयकर विभाग अब ऐसी बेनामी संपत्ति एवं ट्रांजेक्शन की जांच में जुटा है। विभाग में अलग से विंग बनाया जा रहा है। इसमें अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अब कार्रवाई की तैयारी है। पीएम ने पिछले दिनों बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए थे। तैयारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

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सूत्रों के मुताबिक, कालेधन को लेकर गत वर्ष इनकम डिक्लीयरेशन स्कीम (आईडीएस) और फिर नोटबंदी के दौरान सर्च-सर्वे जैसी कार्रवाई की गई। अब सरकार की मंशानुरूप विभाग बेनामी संपत्ति एवं बेनामी ट्रांजेक्शन की जांच में जुट गया है। हालांकि, पुष्टि नहीं की गई है।


बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1 नवंबर 16 से लागू है, उसके तहत विभाग में ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में बेनामी प्रापर्टी एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रावधान में संशोधन किए है। इसमें एक से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है।