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एमपी के बीजेपी विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार,सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

BJP MLA- एमपी के एक बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हत्या के एक मामले में उनपर एफआईआर दर्ज है।

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Arrest threat looms over Rajnagar BJP MLA Arvind Pateriya

Arrest threat looms over Rajnagar BJP MLA Arvind Pateriya- Photo X

BJP MLA- एमपी के एक बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हत्या के एक मामले में उनपर एफआईआर दर्ज है। इसके बाद भी विधायक को अरेस्ट नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सख्त सवाल पूछा है। मामला छतरपुर जिले के राजनगर के कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान की हत्या से जुड़ा है। मृतक की पत्नी राजिया अली ने याचिका दायर की जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त स्वर में पूछा कि आरोपी विधायक अरविंद पटेरिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इस संबंध में छतरपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी से जवाब तलब किया है।

एमपी में सन 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनगर के तत्कालीन कांग्रेस विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान को गाड़ी से कुचल दिया गया था। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राजनगर से तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया पर पति की हत्या का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर ये याचिका दायर की।

ड्राइवर सलमान की पत्नी राजिया की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर छतरपुर एसपी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएस, CBI डायरेक्टर और डीजीपी से भी रिपोर्ट तलब की है। केस में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

ये है पूरा मामला

छतरपुर के राजनगर से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की 17 नवंबर 2023 को सुबह 3 बजे गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। विक्रम सिंह नातीराजा की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी के अरविंद पटेरिया सहित डेढ दर्जन आरोपियों पर धारा 302, 307 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी। दो दिन बाद यानि 19 नवंबर को बीजेपी के नीरज चतुर्वेदी की शिकायत पर पुलिस ने विक्रम सिंह नातीराजा सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। चतुर्वेदी ने विक्रम सिंह और उनके साथी पर अरविंद पटेरिया पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। हालांकि, जांच में पुलिस को फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला।