
भोपाल कलेक्टर ने बताई 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की वजह, कहा- 'देर रात फैसला होगा कि कर्फ्यू जारी रखें या हटाएं'
भोपाल/ जमीन विवाद पर चल रहे दो पक्षों में कोर्ट केस में हाई कोर्ट द्वारा एक पक्ष के फेवर में फैसला करने के बाद राजधानी भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों जिनमें हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा थाना में कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि, अचानक से कर्फ्यू लगाए जाने पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि, शहर के तीन थाना इलाकों में कर्फ्यू अचानक नहीं लगाया गया, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिये योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि, इस मामले में पक्षों द्वारा शांति भंग होने की आशंका बन रही थी। इसलिये प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है।
देर रात को लिया जाएगा कर्फ्यू के संबंध में फैसला
कलेक्टर लवानिया के मुताबिक, इस कर्फ्यू को अचानक से लागू नहीं किया गया है, बल्कि इस संबंध में पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी, ताकि वो अपनी जरूरतों को एक दिन पहले ही पूरा कर सकें। हालांकि, प्रशासन की ओर से जरूरी चीजों और आपात्कालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि, इस व्यवस्था को प्रभावी करने के चलते स्थितियां अब तक पूरी तरह सामान्य, शांतिपूर्ण और नियंत्रित हैं। हालांकि, उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की कि, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कर्फ्यू के संबंध में उन्होंने कहा कि, फिलहाल अगले आदेश तक कर्फ्यू इसी तरह प्रभावी रहेगा। हालांकि, देर रात पुलिस प्रशासन के समझ स्थितियों का पूरी तरह आंकलन किया जाएगा। उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।
ये है मामला
आपको बता दें कि, शहर के कबाड़खाना इलाके में स्थित 30 हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसपर हाईकोर्ट ने एक पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए उसपर कब्जा स्वरूप बाउंड्री वॉल करने के निर्देश दिये थे। फैसले के अनुसार, हनुमानगंज थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि, इलाके की 30 हजार स्क्वॉयर फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ वख्फ बोर्ड की ओर से भी जमीन को लेकर दावेदारी की जा रही थी, हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा फैसला RSS के पक्ष में देने के बाद हालात नियंत्रित रखने के लिये जमीन के आसपास के तीन थानों में कर्फ्यू लगाया गया है।
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Published on:
17 Jan 2021 08:47 pm
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