
bhopal metro rules released (Patrika.com)
Bhopal Metro rules: भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन (Commercial Run) 21 दिसंबर को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। भोपाल मेट्रो में रेलवे की तरह अब नियमों का उल्लंघन करने समेत अन्य मामलों में जुर्माना भी तय कर दिया है। ये 10 हजार रुपए तक हो सकता है। मेट्रो रेल (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत मेट्रो परिसर और ट्रेनों में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड और जुमनि का प्रावधान किया गया है। (MP News)
कमर्शियल शुरू होने की तैयारियों के तहत अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कुछ बड़े अधिकारियों को एक-एक स्टेशन की जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा रोजाना काम की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट लेना होगी। एमडी को ये रिपोर्ट देना होगी। वहीं काम नहीं करने वाले ठेकेदार इंजीनियरों पर भी यही कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मेट्रो प्रशासन की ओर से आठ स्टेशनों पर आठ अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। मेट्रो ट्रेन एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि मेट्रो रेल के जो नियम है वह लागू होंगे। उसमें जुर्माना समेत अन्य नियम है। ये ट्रेन व यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
Updated on:
14 Dec 2025 08:15 am
Published on:
14 Dec 2025 08:15 am
