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एमपी में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 20 तारीख से लागू होगा नया आदेश

Big change in salary system of employees in MP मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।

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Consequences of pan becoming inoperative

PAN डिएक्टिवेट हो जाए तो घबराएं नहीं। Patrika

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि से वेतन बांटा जाएगा। प्रदेश के जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को इसी मद से वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। नया नियम सन 2025 में जनवरी माह की 20 तारीख से लागू होगा। राज्य सरकार ने पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है हालांकि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। अब प्रदेश में इस राशि का इस्तेमाल पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और मानदेय आदि का भुगतान करने में किया जाएगा। जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को वेतन-भत्ते के लिए अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार नए नियम पर 20 जनवरी से अमल शुरू हो जाएगा। पंचायतों के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के बाद बची अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि का उपयोग गांव के विकास में ही किया जाएगा।

कर्मचारियों की नई वेतन व्यवस्था में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों, सचिवों को मानदेय और वेतन का भुगतान इसी राशि से होगा। जनपद पंचायतों के पदाधिकारियों को मानदेय भी इसी राशि से दिया जाएगा।

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अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से वेतन भत्तों का भुगतान करने के बाद भी यदि राशि बचती है तो उसे पंचायतों के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से यह राशि पंचायतों को अंतरित की जाएगी। पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर राशि भेजी जाएगी।