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एमपी की पूर्व सांसद की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

MP BJP- एमपी की एक पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

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Bombay High Court notice to former MP Pragya in Malegaon bomb blast case

Bombay High Court notice to former MP Pragya in Malegaon bomb blast case

MP BJP- एमपी की एक पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ये नोटिस भेजा है। सन 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सातों आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। NIA कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ में मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

महाराष्ट्र में 17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में 31 जुलाई को NIA स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सहित सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे।

NIA स्पेशल कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में आरोपियों को बरी करने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने एनआईए कोर्ट के आदेश को अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकलद की बेंच ने सातों आरोपियों, NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुआ था बम ब्लास्ट

बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि 101 लोग हो गए थे।