
कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना अब व्यापारियों पर पड़ेगा भारी, 3 दिन के लिए सील होगी दुकान
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कई संभव प्रयास किये जा रहे हैं। बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मुख्य कारण है लोगों द्वारा कोरोना के प्रोटोकाल का ठीक तरह से पालन न करना। खास कर बाजार के इलाकों में लोग इकट्ठा देखे जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो लोग बिना मास्क के ही दुकानों से खरीदारी करते और बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण पर लगाम लगाना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस समस्या को कम करने के लिए भोपाल कलेक्टर ने प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश जारी किये हैं।
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कलेक्टर ने दिये सख्ती बरतने के निर्देश
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना प्रोटोकाल और धारा 144 का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिये हैं। जारी निर्देश के तहत व्यवसायिक संस्थानों खासतौर पर ऐसे स्थान जहां अधिकतर भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोगो द्वारा मॉस्क नहीं लगाया जा रहा हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा, ऐसे व्यवसायिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। नियम न मानने वाले संस्थानों को आर्थिक जुर्माने के साथ ही 3 दिन के लिए कार्रवाई स्वरूप बंद करने के निर्देश दिये हैं।
भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अब सख्त होगा प्रशासन
कलेक्टर लवानिया ने जिले के राजस्व अधिकारी, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि, शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और लोगों को प्रभावी रूप से मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बाजारों और सार्वजनिक जगहों जहां भीड़-भाड़ रहती है, उन जगहों पर मॉस्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना अति आवश्यक होगा।
चलाए जाएंगे जन जागरूकता अभियान
कलेक्टर ने कहा कि, लोगों को कोरोना के खिलाफ खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी है कि, शहर में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सभी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय-पान की गुमठियों पर मॉस्क लगाए जाने के संदेश प्रदर्शित किए जाएं। लोगों को मॉस्क लगाए रखने के लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें बताना होगा कि, इससे सबसे पहले तो वो खुद सुरक्षित रहेंगे, फिर दूसरे भी इसी तरह सुरक्षित रह सकेंगे। पोस्टर बैनर लगाने के साथ ही दुकान, होटल आदि संस्थानों में बिना मॉस्क के प्रवेश वर्जित करने पर सख्ती बरती जाएगी।
Published on:
27 Sept 2020 08:11 pm
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