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सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक पर लगेगा 5000 रूपए का जुर्माना

locationभोपालPublished: Apr 07, 2022 06:58:06 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद पुराने कानून में हुआ बदलाव…

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भोपाल. मध्यप्रदेश में सड़क पर अपने पशुओं को खुलेआम छोड़ना पशु मालिकों को महंगा पडे़गा। राज्य सरकार जल्द ही एक अध्यादेश जारी कर सकती है जिसमें सड़क पर पशु घूमते मिलने पर पशु मालिक पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद नगर निगम और नगर पालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव किया गया है और उसे संशोधित कर राज्य सरकार को भेजा गया है।

 

बताया जा रहा है कि नगर निगम और नगर पालिका की ओर से किए गए कानून में बदलाव के बाद संशोधित एक्ट को राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसे सरकार लागू करने जा रही है। विधि विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से भेजे गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसे अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जिन दो अधिनियम में बदलाव हो रहा है, उसमें नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 और नगरपालिका अधिनियम 1961 की 254 शामिल हैं। संशोधित कानून लागू होने के बाद सड़क पर घूमते मिलने पर उसके मालिक पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। बता दें कि पहले ये महज 50 रुपए था जिसे 100 गुना बढ़ाया जाएगा।

 

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चीफ जस्टिस ने की थी टिप्पणी
बता दें कि अक्टूबर 2021 में चीफ जस्टिस सड़क से भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर कई जगह पशु मिले थे। जब वो जबलपुर पहुंचे तो उन्होंने सड़कों पर पशुओं के होने पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘सड़कों पर पशु रहना गंभीर समस्या है। कितने दिनों से यह दिक्कत है, यह ठीक नहीं। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए।’

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