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एमपी में महावीर जयंती की छुट्टी पर बड़ा अपडेट, सरकार ने कलेक्टर को दिया अवकाश घोषित करने का अधिकार

Bhopal- प्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को लेकर पत्र जारी किया, छुट्टी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया

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Bhopal- मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने इस पर्व का अवकाश का दिन निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को दे दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च का अवकाश घोषित कर सकेंगे। मध्यप्रदेश में धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के मुताबिक जैन धर्मावलंबी इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक 30 मार्च को मना रहे हैं। इधर महावीर जयंती का अवकाश मध्यप्रदेश के सरकारी कैलेंडर में 31 मार्च को दिया गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में असमंजस की स्थिति बनी। जैन समाज ने महावीर जयंती की 31 मार्च की छुट्टी को कैंसिल कर 30 मार्च को अवकाश की मांग की थी। प्रदेश के कई विधायकों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए सरकार और सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को लेकर पत्र जारी किया। इसमें छुट्टी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। इस बीच भोपाल में महावीर जयंती का 30 मार्च का अवकाश दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

मध्यप्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस साल सन 2026 में महावीर जयंती का अवकाश 31 मार्च को दिया गया है। जबकि कुछ संगठनों ने 30 मार्च को अवकाश की मांग की है। इसपर प्रदेश सरकार ने संबंधित कलेक्टर को अधिकार दे दिया है।

महावीर जयंती को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन जिलों में पूर्व से महावीर जयंती पर्व का आयोजन 31 मार्च को होता रहा है तो संबंधित जिलों में उसी दिन अवकाश माना जाएगा। लेकिन जिन जिलों में महावीर जयंती के आयोजन 30 मार्च को होते हैं अर्थात इस तिथि को पर्व मनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के कलेक्टर पृथक से अवकाश का आदेश जारी कर सकेंगे। यानि 30 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश घोषित करने का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टर का होगा।

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सचिंद्र राव ने यह आदेश जारी किया है। रविवार 29 मार्च को जारी इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां 31 मार्च को महावीर जयंती मनाई जाएगी वहां उस दिन अवकाश के लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं है।

जनभावनाओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का जिक्र करते हुए संशोधन की बात कही

बता दें कि प्रदेश में जैन समुदाय के साथ ही कई विधायकों ने महावीर जयंती की छुट्टी 30 मार्च की घोषित करने की मांग की थी। पृथ्वीपुर के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर और बंडा के विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने शासन को पत्र लिखकर 31 मार्च 2026 के सरकारी अवकाश को संशोधित कर 30 मार्च 2026 को घोषित करने का अनुरोध किया था। पत्र में जनभावनाओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का जिक्र करते हुए आंशिक संशोधन की बात कही गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी अपनी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 30 मार्च को ही अवकाश घोषित किया है।