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एमपी में अब ‘कलेक्टर राज’, राज्य सरकार ने बढ़ाई शक्तियां, जारी किया आदेश

Collectors Powers Increased in MP मध्यप्रदेश में अब मानो कलेक्टर राज कायम हो रहा है।

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Collectors Powers Increased in MP

Collectors Powers Increased in MP

Collectors Powers Increased in MP मध्यप्रदेश में अब मानो कलेक्टर राज कायम हो रहा है। राज्य सरकार ने उनकी शक्तियां बढ़ा दी हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अंतर्गत कलेक्टरों को खासतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के​ लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे, जरूरत पड़ने पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कदम उठा सकेंगे। कलेक्टर को पूरे तीन माह के लिए ये खास पावर दिए गए हैं।

अक्टूबर में शारदीय नवरात्र के साथ ही देश-प्रदेश में बड़े पर्वों, महोत्सवों की शुरुआत हो रही है। नवरात्र में दुर्गोेत्सव में गरबा के आयोजन होते हैं, इसक साथ ही दशहरा और दीपावली जैसे महापर्व की तैयारी भी शुरु हो जाती है। इन महोत्सवों को देखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है।

सीएम मोहन यादव ने त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार देते हुए अधिसूचना जारी की गई है। राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

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प्रदेश में त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य के डीजीपी भी प्रदेशभर के जिला पुलिस अधीक्षकों यानि एसपी को आदेश जारी कर चुके हैं।

​अक्टूबर की शुरुआत में नवरात्र से दिसंबर अंत तक के करीब 3 माह तक त्योहारों और महोत्सवों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यभर में धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। सीएम ने इसके लिए सभी कलेक्टरों को भी कड़े निर्देश देते हुए कहा कि धर्मस्थलों के आसपास असामाजिक गतिवधियां जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टरों के पावर भी बढ़ा दिए। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अंतर्गत कलेक्टर, प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। एनएसए के तहत कार्रवाई करने का यह अधिकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावशाली रहेगा।