
भोपाल@नीलेंद्र पटेल की रिपोर्ट...
10 साल पुराने एक केस में भोपाल जेल भेजे गए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को आखिरकार शुक्रवार को जमानत मिल ही गई। यह जमानत उन्हें हाई कोर्ट से मिली।
वह पिछले 3 दिनों से इंदौर के एक 10 साल पुराने मामले को लेकर जेल में बंद थे। जीतू पटवारी की ओर से जमानत याचिका उनके वकील विवेक तंखा ने लगाई थी।
ऐसे समझें पूरा मामला...
दरअसल भोपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 अप्रैल को राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 10 साल पुराने चक्काजाम के केस में जेल भेज दिया। ज्ञात हो कि 10 साल पहले पटवारी ने इंदौर के खुरेल पुलिस स्टेशन के पास बरेठा गांव में चक्काजाम कर दिया था।
वह एक सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी और उन पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस वाकये के समय पटवारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
पुलिस कर्मियों से झड़प...
ये आंदोलन जीतू पटवारी की अगुवाई में किया गया था। इस दौरान पुलिस कर्मियों से जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई थी।
पटवारी पर पुलिसकर्मियों से मारपीट की धाराएं लगी थी। पिटाई के इसी मामले में पटवारी का जेल वारंट जारी हुआ।
इस केस को भोपाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया था क्योंकि यह फैसला किया गया था कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई भोपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाएगी।
मंगलवार को स्पेशल जज सुरेश सिंह ने पटवारी को जेल भेज दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।
दरअसल जीतू पटवारी सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी और उन पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस वाकये के समय पटवारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
वहीं एक अन्य मामले में पटवारी, सत्यनारायण पटेल, सुरजीत चड्ढा, पिंटू जोशी, अर्चना जायसवाल, अभय वर्मा एवं नवीन रैकवार को कोर्ट ने जमानत दे दी।
Published on:
20 Apr 2018 06:04 pm
