
उपचुनाव : कोविड पेशेंट इलाज कराते हुए भी कर सकेंगे मतदान, मानना होंगे ये नियम
भोपाल/ मध्य प्रदेश में नवंबर माह में उपचुनाव होने की संभावना है। सकते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटाें के उपचुनाव होने हैं। वहीं, कोरोना का प्रकोप भी यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए नए निर्देश जारी किये है। इसके तहत अब मतदान के दिनों में उपचार करा रहे काेविड पेशेंट भी मतदान कर सकेंगे। उन्हें मत का अधिकार देने के लिए आयोग ने निर्णय लेते हुए बताया कि, अगर कोई मतदाता उपचुनाव के मतदान की अवधि में मतदान करना चाहता है ताे, उनके मतदान आवेदन पांच दिनों तक लिया जाएगे। उन्हें यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर काे करना हाेगा। साथ ही, मरीज का इलाज करने वाले अस्पताल के डाॅक्टर से प्रमाण पत्र लेना होगा।
एक दिन पहले बैलेट से करना होगा मतदान
आयोग द्वारा तय की व्यवस्था के अनुसार, चुनाव की तारीख से एक दिन पहले इनके बैलेट पेपर पर वोट लिये जाएंगे। इस प्रक्रिया की वीडियाेग्राफी भी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला के मुताबिक, कोविड से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को दी जा चुकी है।
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अस्पताल पहुंचकर लिया जाएगा वोट
अगर कोरोना से ग्रस्त मरीज अस्पताल में भर्ती है, ताे आयाेग के कर्मचारी वीडियोग्राफी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे और पोस्टल बैलेट लेंगे अगर मरीज होम आइसोलेशन में हैं तो टीम मोबाइल फोन पर संपर्क साधकर खुद उसके घर पहुंचेगी। एक बार मरीज के न मिलने पर टीम दूसरी बार भी घर होम आइसोलेट व्यक्ति के घर जाएगी, ताकि वो अपने मत का अधिकार कर सके।
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इन्हें नहीं होगी डाॅक्टर से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत
80 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसी तरह विकलांगो को भी ये सुविधा मिलेगी। ऐसे मामलों में डाक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा चुनाव ड्यूटी पर तैनात या सेना में तैनात सैनिकों को मिलती है। 18 साल की आयु वाले मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में उप चुनाव वाले क्षेत्रों में नामांकन के दस दिन पहले तक जोड़े जाएंगे।
Published on:
24 Sept 2020 04:12 pm
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