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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम

locationभोपालPublished: Sep 24, 2020 02:54:09 pm

Submitted by:

Faiz

मध्य प्रदेश में अब से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में अब एक घंटे बढ़ा दिया गया है।

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम

भोपाल/ मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की व्यवस्था बदलाव किया गया है। अब से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में अब एक घंटे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने हाल ही में भोपाल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को निर्देश जारी कर दिये हैं। अब नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुबह साढ़े 9 बजे से स्लॉट देना शुरु कर दिया गया है।

 

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ये सुविधाएं भी मिलेंगी

इसके पूर्व परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक यानी सात घंटे का स्लॉट दिया जा रहा था। नई व्यवस्था में सुबह साढ़े 9 से शाम साढ़े पांच यानी आठ घंटे के लिए बढ़ा दी गई है, ताकि एक दिन में अधिक से अधिक लोग आरटीओ से संबंधित या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम करा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक लाइसेंस का स्लॉट लेने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ही आने की तारीख का चयन भी कर सकता है। इसका अलावा, ज्यादा जरूरी होने पर तय तारीख से पहले भी आरटीओ की अनुमति लेकर लाइसेंस बनवाया जा सकता है।

 

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लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

एक पासपोर्ट साइज का फोटो। मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, एलआइसी पॉलिसी, आधार कार्ड में से एक दस्तावेज की छायाप्रति। साथ ही जन्मतिथि के लिए दसवीं की अंकसूची, पेन कार्ड मान्य होगा।

 

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ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने पर तय शुल्क जमा किया जाता है। तय समय में लर्निंग लाइसेंस के लिए संबंधित आरटीओ में जाकर टेस्ट देना होता है। इसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन अधिकारी के सामने दो व चार पहिया वाहन चलाकर दिखाया जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम पर फोटो, फिंगर प्रिंट, जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं। तीन से सात दिन में संबंधित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

 

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– मध्य प्रदेश में 15 हजार लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस औसतन प्रतिदिन बनाए जाते हैं।

– 500 लर्निंग, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रोजाना भोपाल में बनते हैं।

– 200 लर्निंग लाइसेंस

– 300 परमानेंट लाइसेंस

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