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election 2023: नेताओं को देना होगा पाई-पाई का हिसाब, चुनाव में भी सिर्फ इतनी रकम कर सकेंगे खर्च

क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ी पूरी जानकारी प्रत्याशी को देनी होगी।

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election 2023: नेताओं को देना होगा पाई-पाई का हिसाब, चुनाव में भी सिर्फ इतनी रकम कर सकेंगे खर्च

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान, गणना और परिणाम की घोषमा की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ प्रदेशभर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। साथ ही आयोग की ओर से प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म की फीस भी निर्धारित कर दी गई है। वहीं उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड और चुनाव में खर्च की लिमिट भी सेट की जा चुकी है।

निर्वाचन के लिये हर प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा 4 फॉर्म भर सकेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 10 हजार रुपए फीस चुकानी होगी। वहीं एससी/एसटी के प्रत्याशियों लिए नामांकन फॉर्म की फीस 5 हजार रुपए निर्धारित की गई है।

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देना होगा पाई-पाई का हिसाब

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा किकोई भी नेता चुनाव प्रचार के दौरान 40 लाख रुपए से अधिक राशि प्रचार में खर्च नहीं कर सकता। उन्हें चुनाव के दौरान हुए खर्च की जाने वाली पाई-पाई का हिसाब देना होगा। वहीं खाने-पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक सामान समेत अन्य सामान के रेट भी निर्धारित किए गए हैं।


चुनाव आयोग को उपलब्ध करानी होगी ये जानकारी

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय 10 हजार रुपए फीस तय की गई है। वहीं एससी/एसटी के प्रत्याशियों को 5 हजार फीस चुकानी होगी। उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी जिससे वोटर्स के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी हो। राजनीतिक दलों को समाचार पत्र और टीवी चैनल के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में अपराध जानकारी देनी होगी। मतदाता पर्ची का वितरण नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर के बाद और 13 नवंबर के पहले पूरा होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर क इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन रहेगी।

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17 नवंबर को मतदान 3 दिसंबर को परिणाम

प्रदेश में एक चरण में मतदान की प्रक्रिया होगी। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।


मध्य प्रदेश में कुल मतदाता

मध्य प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 64 हजार 523 मतदान केंद्र हैं। जिसमें से 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 पुरुष, जबकि 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 महिला वोटर्स हैं। वहीं 1 हजार 373 थर्ड जेंडर हैं। 80 से अधिक उम्र के 6 लाख 53 हजार 640 मतदाता हैं। वहीं इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स भी 22 लाख 36 हजार 564 हैं। अगर दिव्यांग मतदाता की बात करें तो ये 5 लाख 05 हजार 146 है। साथ ही प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या 99 और 75 हज़ार 304 सर्विस वोटर, जिसमें 73020 पुरुष और 2284 महिला हैं।