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एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन

Bijli Bill- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट दी जा रही है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्‍ताओं के लिए यह छूट दे रही है।

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Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount

Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount (सोर्स: AI Image)

Bijli Bill- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट दी जा रही है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्‍ताओं के लिए यह छूट दे रही है। भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर यह छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्‍ताओं को लंबित प्रकरणों में करोड़ों रुपए की छूट दी जा चुकी है। धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्‍त करने का अवसर 30 सितंबर तक मिल सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्‍ताओं को लंबित प्रकरणों में 02 करोड़ 68 लाख 66 हजार की छूट प्रदान करते हुए 5995 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। भोपाल में कुल 4596 प्रकरणों में 01 करोड़ 67 लाख 46 हजार की छूट देते हुए 02 करोड़ 58 लाख, 99 हजार रूपए कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। इसी तरह ग्‍वालियर में कुल 1399 प्रकरणों में 01 करोड़ 01 लाख 20 हजार की छूट देते हुए 01 करोड़ 67 लाख 45 हजार रुपए जमा कराए गए हैं।

जो उपभोक्‍ता धारा 126 के प्रकरणों में छूट का लाभ लेना चाहते हैं उन्‍हें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्‍ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्‍द्र/जोन पर सुविधा उपलब्‍ध है।

लोक अदालत की तर्ज पर छूट

कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों के आवेदन दिए जा सकेंगे।