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बंदूक चाहिए तो एमपी आइए…वित्त विभाग के नए फरमान से हथियारों की राह हुई आसान

Gun- संगठनों का विरोध, लाइसेेंस के लिए शुल्क में बढ़ोत्तरी पर वित्त विभाग का फैसला, बढ़ोत्तरी को वापस लिया

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Finance Department Reduces Gun License Fees in MP

Finance Department Reduces Gun License Fees in MP (demo pic)

Gun- मध्यप्रदेश में बंदूकों का लाइसेंस लेना एक बार फिर से आसान हो गया है। राज्य के वित्त विभाग के ताजा फैसले से ऐसा संभव हो सका है। विभाग ने बंदूकों के लाइसेंस के लिए नया निर्णय लेते हुए स्टाम्प शुल्क में बढ़ोत्तरी का फैसला पलट दिया है। स्टाम्प शुल्क को पहले दोगुना से अधिक बढ़ा दिया गया था। वित्त विभाग ने यह फैसला अब वापस ले लिया है और स्टाम्प शुल्क यथावत रखा है। बंदूकों के लाइसेंस के लिए शुल्क 5 हजार कर दिया गया था जिसे अब फिर से 2 हजार रुपए किया गया है। विभिन्न लोगों और संगठनों ने बंदूकों के स्टाम्प शुल्क में बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुए इसे घटाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया।

सितंबर 2025 में शपथ पत्र, कंसेंट डीड, एग्रीमेंट, पॉवर ऑफ अटॉर्नी आदि दस्तावेजों में लगने वाले स्टाम्प शुल्क में राज्य सरकार ने चार से पांच गुना तक बढ़ोतरी की थी। इसी दौरान बंदूकों के लाइसेंस बनवाने और उसका नवीनीकरण कराने पर देय स्टाम्प शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई थी। इसका व्यापक विरोध हुआ।

टोपीदार-भरमार बंदूकों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण में स्टाम्प शुल्क को बढ़ाया था

सरकार ने टोपीदार-भरमार बंदूकों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण में स्टाम्प शुल्क को बढ़ाया था। किसानों और अन्य संबंधित लोगों के विरोध के बाद इस संबंध में संशोधन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने अब टोपीदार-भरमार बंदूकों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण में बढ़े हुए स्टाम्प शुल्क को वापस कर यथावत कर दिया है। अपर सचिव राजेश ओगरे ने इसके आदेश जारी किए हैं।

मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को देखते हुए वृद्धि की

बता दें, सरकार ने शपथ पत्र बनवाने के लिए 50 की जगह 200 रुपए, कंसेंट डीड और एग्रीमेंट में 1000 की जगह 5000 रुपए के स्टाम्प शुल्क कर दिया था। विभाग ने तर्क दिया था कि इसमें संशोधन 2014 में हुआ था। इसलिए मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को देखते हुए वृद्धि की है।

5 हजार किया था शुल्क

भरमार और टोपीदार बंदूकों के लायसेंस पर शुल्क 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार और नवीनीकरण पर एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया गया था। अब विभाग ने फिर से लाइसेंस पर स्टाम्प शुल्क 2 हजार और नवीनीकरण पर एक हजार रुपए कर दिया है।

प्रमुख बिंदु
वित्त विभाग ने पलटा फैसला
बंदूकों के लाइसेंस के लिए नया निर्णय
स्टाम्प शुल्क पहले दोगुना से अधिक बढ़ाया
अब वापस लिया फैसला, शुल्क यथावत रखा
शुल्क घटाने से आसान हुआ बंदूकों का लाइसेंस लेना
5 हजार किया था स्टाम्प शुल्क
अब फिर से 2 हजार रुपए किया