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एमपी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, होल्ड पदों पर आया बड़ा अपडेट

OBC reservation in MP - मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (पत्रिका)

प्रतीकात्मक तस्वीर (पत्रिका)

OBC reservation in MP - मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा लगाई याचिका पर सुनवाई की। उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में होल्ड पर रखे 13 प्रतिशत पदों को अनहोल्ड करने की मांग की। अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद पदों को होल्ड पर रखा गया है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि हम भी ओबीसी को पूरा आरक्षण देने के पक्ष में ही हैं। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हाइकोर्ट द्वारा क्रियान्वयन आदेश पर लगाए स्टे को हटाने की मांग भी की है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब इस केस पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के संबंध में ओबीसी महासभा और चयनित उम्मीदवारों के वकील वरुण ठाकुर ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मप्र लोक सेवा आयोग के चुने उम्मीदवारों ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड करने की मांग की है। अधिवक्ता के अनुसार मप्र सरकार द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन पर बहस हुई। सरकार ने माना कि ये नोटिफिकेशन गलत जारी हुआ है। हम इसको अन होल्ड करने के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब राज्य सरकार से सवाल किया कि आपको इसका क्रियान्वयन करने से किसने रोका है।

सुप्रीम कोर्ट में शिवम गौतम केस की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में शिवम गौतम केस की सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मप्र में 2019 में ओबीसी को 27 आरक्षण देने का बिल पारित होने के बाद जब इसके क्रियान्वयन आदेश जारी हुए तो शिवम गौतम नामक उम्मीदवार ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने क्रियान्वयन आदेश पर लगाए गए हाइकोर्ट के इस स्टे को हटाने की मांग की है।