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Bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दहेज प्रताड़ना का अनोखा मामला सामने आया। पति ने चार शादियां कर रखी थी। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इस प्रताड़ना के तंग आकर तीसरी पत्नी कोर्ट पहुंच गई। घरेलु हिंसा का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने पति जमील को असमा को हर महीने भरण-पोषण और किराए के साथ 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दहेज प्रताड़ना के मामले में असमा ने महिला थाने में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। मामले में असमा की ये दूसरी शादी थी। पहले पति से तलाक के बाद असमा की एक बेटी है। दूसरे पति जमील से शादी के बाद असमा की जिंदगी आसान होने की जगह और मुश्किल हो गई। उसने दूसरे पति से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया।
उसके पति जमील की तीन और पत्नियां थी। इस डोमेस्टिक वायलेंस में सास-ससुर और जमील की चौथी पत्नी भी शामिल थीं। परेशान होकर असमा ने अपने पिता को आपबीती सुनाई। पिता जब ससुराल पहुंचे तो उन्हें असमा को वापस ले जाने के लिए कहा गया।
असमा ने महिला थाने में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान असमा ने बताया कि जमील ने उससे शादी से पहले दो और शादियां कर रखी थीं। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर जमील को दोषी पाया। जमील को असमा को 4000 प्रति माह भरण-पोषण, 3000 किराए के लिए और प्रताड़ना के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
Published on:
18 Feb 2025 12:26 pm
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