13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

MP के दो IAS के खिलाफ जमानती वारंट जारी, मानव अधिकार आयोग का सख्त कदम, जानें वजह

IAS Officres in Trouble: मध्य प्रदेश के दो IAS अफसर अनुपम राजन और निशांत बरवड़े के खिलाफ मानवाधिकार आयोग का सख्त कदम, 5-5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया, जानें क्या है वजह...

less than 1 minute read
Google source verification
IAS Officers MP

IAS Officers in Trouble in MP: अफसरशाही मनमर्जी पर मानव अधिकार आयोग ने सख्ती की है। आयोग ने दो आइएएस अफसरों के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन और आयुक्त निशांत बरबड़े को 22 जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे ही एक अन्य मामले में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संजय मस्के के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। आयोग ने रिटायर प्रो. कैलाश त्यागी की अर्जी पर यह आदेश दिया। त्यागी ने 26 फरवरी 2024 को अर्जी थी कि उनका अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य ने रोका।

इन मामलों में भी वारंट जारी

निशांत बरबड़े, आयुक्त उच्च शिक्षा महिला स्पोट्र्स ऑफिसर के प्राचार्य पर जातिसूचक टिप्पणी की खबर प्रकाशित होने पर आयोग ने संज्ञान लिया। बड़बड़े से जांच करा रिपोर्ट मांगी।

24 नवंबर 2023 एवं 2024 में 5 जनवरी, 5 अप्रेल एवं 2 अगस्त को रिमाइंडर भेजा, पर रिपोर्ट नहीं आई।

संजय मस्के, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, बावडिय़ा ओवरब्रिज की सड़क तीन साल में उखडऩे लगी। आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया। मुख्य अभियंता को निगमायुक्त से जांच करा रिपोर्ट मांगी। कई रिमाइंडर के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी।

ये भी पढ़ें: सौरभ और चेतन के घरों पर ईडी के छापे, 14 घंटे की तलाशी में खाते-लॉकर सील, दस्तावेज जब्त