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आज नहीं भरा रिटर्न तो, कल से एक-एक दिन के हिसाब से लगेगी पैनल्टी

GST Returns: अगर आप भी जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो आज इसे भरने की लास्ट डेट हैं। अगर आपने आज ही रिटर्न नहीं भरा तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी भरना पड़ेगी।

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GST Returns LAst Date

GST Returns: जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद रोज के हिसाब से पैनल्टी लग सकती है। आखिरी तारीख को देखते हुए करदाताओं के साथ ही कर सलाहकार भी जल्दी-जल्दी इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। दरअसल करदाताओं को जीएसटी का वार्षिक रिटर्न, आयकर का रिवाइज्ड रिटर्न, सीएसआर रिटर्न भरना है।

जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फार्म 9 और फार्म 9सी भरना है। इसमें ट्रेडर्स का साल भर का लेखाजो खा देना होता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने में व्यापारियों को लंबा समय लग रहा है। पोर्टल पर भी कुछ परेशानी आ रही है। इनका कहना है कि 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी का भार आ सकता है।

फॉर्म में किए बदलाव

जीएसटी की वार्षिक विवरणी वर्ष 23-24 के फॉर्म 9 और 9सी भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस वर्ष इनपुट रिबेट जो फॉर्म में अपने आप आती है उसमें कुछ बदलाव किए गए जिससे बहुत विसंगतियां पैदा हो गई। विभाग द्वारा भी स्पष्टीकरण दिए गए लेकिन फिर भी समस्याएं आ रही हैं। आयकर की विवरणी भरने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है।

आयकर भरने की तारीख दिसंबर कर दी गई है

सरकार द्वारा आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख मार्च से घटाकर दिसंबर कर दी गई है जिस कारण जीएसटी एवं आयकर की रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक साथ पड़ी है। इससे दोगुना भार आ गया है। ऐसे समय पर जीएसटी और आयकर का पोर्टल भी ठीक से काम नहीं करता इस कारण समस्याएं बढ़ जाती है।

-मृदुल आर्य, अध्यक्ष, टैक्स लॉ बार एसोसिएशन भोपाल

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