
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case
Bhopal MLA - एमपी की राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा सीट के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल विधायक को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। विधायक आरिफ मसूद के भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और वरुण तन्खा ने विधायक आरिफ मसूद का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। वे हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा सोमवार को जारी उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिसमें विधायक मसूद पर एफआईआर दर्ज कराने और एसआईटी जांच की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी की बैंच ने हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया।
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल के कोहेफिजा थाने में विधायक आरिफ मसूद पर केस दर्ज किया जा चुका है। उनपर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी कर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाने का आरोप है। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को विधायक आरिफ मसूद पर तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए प्रवेशों पर भी पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश भी दिए थे।
Updated on:
22 Aug 2025 05:53 pm
Published on:
22 Aug 2025 05:53 pm
