
उपचुनाव विशेष : आचार संहिता के दौरान एक आम नागरिक क्या कर सकता है-क्या नहीं, जानिए
भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के 19 जिलों में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह जरूरी है कि, विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। इसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।
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जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो वहां कोई आम व्यक्ति क्या कर सकता है क्या नहीं, जानिए
-बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।
-कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाऐं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सके।
-कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।
-आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये।
उपरोक्त आदेश इन लोगों पर लागू नहीं होगा
-राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा दी गई छूट वाले नागरिक
Updated on:
01 Oct 2020 04:23 pm
Published on:
01 Oct 2020 03:42 pm
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