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Income Tax Return: 31 जुलाई के पहले कर दें ITR फाइल, नहीं तो लगेगी पैनल्टी

एक भी दस्तावेज छूटा तो देना होगा जवाब, लगेगी पैनाल्टी...

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income tax return

भोपाल। आयकर विवरणी फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में करदाताओं ने दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कर सलाहकारों का कहना है कि एक भी दस्तावेज छूटा तो विभाग में जवाब देना पड़ सकता है और पैनाल्टी भी लग सकती है। ऐसे में बैंक, निवेश, फार्म-16 जैसे जरूरी कागजात समय से पहले इकट्ठा कर लें। आयकर विभाग ने करदाताओं को गुरुवार से रिटर्न फाइलिंग के लिए मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है।

सात तरह के होते हैं फार्म

-आइटीआर 1-2 वेतनभोगी, ब्याज की आमदनी वाले व हाउस प्रॉपर्टी वाले करदाता अपनी विवरणी दाखिल कर सकते हैं।

-आइटीआर-2 म्यूचुअल फंड, कृषि आय आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।

-आइटीआर 3-4 व्यवसाय या प्रोफेशन से आय है तो उपयोग किया जा सकता है।

-आइटीआर 5-6 पार्टनरशिप फर्म के प्रकरण में आइटीआर-5 एवं कंपनी करदाता आइटीआर-6 का उपयोग कर सकते हैं।

-आइटीआर-7 एनजीओ या संस्थाएं फाइल कर सकते हैं।

बढ़ी हुई छूट का लाभ मिलेगा अगले वर्ष

इस वर्ष की आयकर विवरणी में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन आयकर छूट की बढ़ी हुई छूट सीमा का लाभ कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में नई स्कीम के तहत मिलेगा। पुरानी स्कीम में सालाना 5 लाख रुपए तक की आय ही करमुक्त है। नई स्कीम के तहत 7 लाख रुपए की लिमिट का लाभ अगले वित्तीय से ही मिलेगा।

अंतिम दिन पोर्टल पर बढ़ जाता है लोड

दरअसल 31 जुलाई तक टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करना होता है। इसके लिए बैंक एकाउंट, फार्म-26 एएस, फॉर्म-16, एआइएस-टीआइएस, निवेश, टीडीएस आदि की जानकारी को शामिल करना होता है। कई लोग अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं तब पोर्टल पर लोड बढ़ने से कई बार रिटर्न फाइल नहीं हो पाता।