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‘1987 से 2004’ के बीच जन्में लोगों को देने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तभी डाल पाएंगे Vote

MP News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार पूरी करने के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का इंतजार है....

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विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ( फोटो: पत्रिका)

MP News: बिहार की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की शुरुआत अब कभी भी हो सकती है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 65000 बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची भेजी गई है। इसका 2025 की मतदाता सूची से मिलान किया गया।

प्राथमिक परीक्षण में 2025 की सूची में 30 प्रतिशत नाम ऐसे हैं जिनका 2025 की सूची में नाम है लेकिन उनका या उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है। जबकि करीब 70 फीसद लोगों का लगभग अलग-अलग श्रेणियों में मिलान सही मिला। आगे की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर होगी। ऐसे लोगों को दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जाएगा।

केंद्रीय आयोग के निर्देश का इंतजार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार पूरी करने के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का इंतजार है। वहां से दिशा-निर्देश मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चर्चा है कि जिन राज्यों में पहले चुनाव होने है वहां के बाद अन्य राज्यों का नंबर आएगा। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से पहले प्रदेश में एक बार फिर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को जिलों में मास्टर ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें, इससे पहले जुलाई में एक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस दौरान कई इधर-उधर हुए होंगे इसलिए दोबारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी।

तीन कैटेगरी में वोटर

- 37% ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2003 और 2025 में शामिल।

- 32% ऐसे वोटर मिले जो 2025 की सूची में हैं लेकिन 2003 में नहीं। लेकिन माता-पिता का मिलान हो गया है।

- 31% ऐसे वोटर्स जिनके नाम 2024 की सूची में है लेकिन 2003 में न उनका नाम है और न माता-पिता का मिला हो सका।

देने होंगे दस्तावेज

-1 जुलाई 1987 से पहले वाले वोटरों को सिर्फ वोटर लिस्ट की प्रति देनी होगी, जिसमें उनका नाम है।

-1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के जन्म वालों को खुद के कागज के साथ माता या पिता के दस्तावेज देने होंगे।

-2 दिसंबर 2004 के बाद वालों को खुद के पहचान संबंधी दस्तावेज के साथ माता और पिता के पहचान संबंधी दस्तावेज देने होंगे।