
भोपाल. आप लर्निंग लायसेंस बनवा चुके हैं और उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है, तो घबराने की बात नहीं है, आप अब भी उसी के आधार पर पक्का ड्रायविंग लायसेंस बनावा सकेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अवधि समाप्त होने वाले लर्निंग लायसेंस को 31 अक्टूबर तक पक्का करवा सकते हैं।
3 हजार अपाइंटमेंट रिशेड्यूल
दरअसल, परिवहन विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लंबित प्रकरणों को निपटाने की गाइड लाइन शुक्रवार को जारी कर दी है, लंबित 3 हजार मामलों में ऑनलाइन अपाइंटमेंट रिशेड्यूल करवाए जा रहे हैं, आवेदकों के फिंगरप्रिंट एवं फोटो के लिए काउंटरों की व्यवस्था की गई है। रोज निर्धारित संख्या में आवेदकों को बुलाकर लंबित मामलों को 31 अक्टूबर से पहले समाप्त करने के प्रयास हैं.
लॉकडाउन की वजह से परेशान
जिन लोगों को कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद लर्निंग लायसेंस जारी कर दिए थे, उन्हें तीन माह में पक्का लायसेंस बनवाना होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आवेदक आरटीओ कार्यालय नहीं जा सके, चूंकि अब उन्हें ट्रॉफिक पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में परिवहन विभाग ने उन लोगों को राहत दी है, जिनके लर्निंग लायसेंस लॉकडाउन अवधि में एक्सपायर हो गए थे, वे अब 31 अक्टूबर तक पक्का लायसेंस बनवा सकेंगे।
नहीं करना होगा फिर से आवेदन
परिवहन विभाग ने यह भी क्लियर कर दिया है कि समय सीमा समाप्त होने वाले मामलों में आवेदकों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, कई प्रकरणों में दोबारा आवेदन कर फीस जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे आवेदक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सारथी पोर्टल पर पक्का लायसेंस लेने का अपाइंटमेंट लेना तय करें और कार्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर पक्का लायसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
समयावधि समाप्त होने वाले लर्निंग लायसेंस प्रकरणों को 31 अक्टूबर तक मान्य किया है, इसके लिए आवेदकों को नए सिरे से आवेदन नहीं करने होंगे।
-महेशकुमार जैन, परिवहन आयुक्त
Updated on:
02 Oct 2021 11:52 am
Published on:
02 Oct 2021 11:47 am
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