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आप भी खाते हैं दूध, बिस्किट और टोस्ट तो जाएं सावधान, गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे यह प्रोडक्ट

मशहूर दूध, बिस्किट और टोस्ट की जांच की गई तो वे गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे हैं.

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आप भी खाते हैं दूध, बिस्किट और टोस्ट तो जाएं सावधान, गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे यह प्रोडक्ट

आप भी खाते हैं दूध, बिस्किट और टोस्ट तो जाएं सावधान, गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे यह प्रोडक्ट

भोपाल. अगर आप भी बड़े शौक से रोजाना दूध, बिस्किट और टोस्ट खाते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राजधानी भोपाल में जब कुछ मशहूर दूध, बिस्किट और टोस्ट की जांच की गई तो वे गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे हैं, ऐसे में कोर्ट द्वारा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।


मशहूर कंपनियों के प्रोडक्ट निकले अमानक
खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से लिए गए सौरभ मिल्क, पीवी आरके गोल्ड रिफाइंड कॉटन सीड्स ऑयल और अंकल जी क्रंची कुकीज पैक्ड, अंकल जी स्पेशल टोस्ट के सैंपल जांच में अमानक पाए गए हैं। अधिकारियों की तरफ से ये प्रकरण एडीएम दिलीप कुमार यादव की कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। सुनवाई के बाद एडीएम ने उत्पादों से संबंधित तीनों कारोबारियों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।


अमानक पाया गया दूध
अनिल मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के गोविंदपुरा स्थित प्लांट से 17 नवंबर 2020 को कारोबारी अशोक यादव की उपस्थिति में सौरभ दूध और टोंड दूध के सैम्पल लिए गए थे। जांच में सैंपल अमानक पाए गए। एडीएम ने संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

ऑयल भी अमानक
इसी प्रकार 6 जनवरी को इब्राहिमगंज स्थित पामोमल रेलूमल फैक्ट्री में टीम गई थी। यहां कारोबारी विजय वाधवानी की उपस्थिति में पीवी आरके गोल्ड रिफाइंड कॉटनसीड्स ऑयल ब्रांड के सैंपल लिए गए। ये जांच में अमानक पाए गए। कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

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बिस्किट और टोस्ट भी मिथ्याछाप
तीसरे मामले में इंदर कुमार कुकरेजा की शाहजहांनाबाद स्थित बीके फूड प्रोडक्ट में टीम निरीक्षण करने पहुंची। कारोबारी इस वनस्पति का उपयोग कर अंकल जी ब्रांड के बिस्किट, टोस्ट आदि बनाकर बेचते हैं। यहां से टीम ने टोस्ट, खुला मक्खन, अंकल जी कुकीज और वनस्पति तेल के सैंपल लिए जिसका ब्रांड कमानी कोनिका वनस्पति है।

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इन सैंपलों की जांच में इनकी लेबलिंग एवं पैकेजिंग में मित्याछाप पाए गए। इसी प्रकार पाम तेल लूज का विक्रय और संग्रह करने के आरोप भी कारोबारी पर लगे। एडीएम कोर्ट ने कारोबारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार एडीएम दिलीप कुमार की कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे , जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाया है।