अतिथि शिक्षक भर्ती नियम...
इससे पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक 09/11/2016 जारी किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS), माध्यमिक (MS), हाई स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दी गए हैं।
अतिथि शिक्षक की आवश्यकता :
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में निम्न कारणों का उल्लेख किया गया।
- शाला में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने पर।
- किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।
- शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर।
- शासन/विभागीय अनुमति से डीएड/बीएड/एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।
- नवीन हाई स्कूल / उ.मा.वि. जहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।
उमावि (HSS) में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ये थे निर्देश :
- संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के स्वीकृत पद के विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।
- पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 का पद स्वीकृत है, अतः संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखा जाए।
- न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।
- जिन विद्यालयों में खेल / संगीत एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 3 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश है।