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एरियर को लेकर उठी मांग, कर्मचारियों ने मांगा 9 महीने का पैसा

MP employees news: सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नौ माह का एरियर भी दिया जाए।

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MP employees news: हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नौ माह का एरियर भी दिया जाए। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है।

कोर्ट ने नई वेतनवृद्धि का लाभ एक अप्रेल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगियों को 10175 के स्थान पर 11800, अर्धकुशल श्रमिक को 11032 के स्थान पर 12996, कुशल श्रमिक को 12400 की जगह 14519 एवं उच्च कुशल श्रमिक को 13710 के स्थान पर 16144 रुपए वेतन मिलेगा।

अगला वेतन निर्धारण एक अप्रेल 2025 को किया जाएगा। मप्र कर्मचारी मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ नौ माह के एरियर सहित दिया जाए।

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कर्मचारियों के हित में फैसला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्यप्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 17 सौ से लेकर 25 सौ रुपए तक का महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को मजदूर एकता की जीत बताया है।

क्या होता है एरियर

जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी में एरिअर एक ऐसा पेमेंट है, जिसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था। जब किसी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होती है, लेकिन राशि का भुगतान बाद की तारीख में किया जाता है, तो उसे ही ‘एरियर’ या ‘बकाया’ कहा जाता है। अगर कोई पेमेंट निश्चित तिथि को नहीं किए जाते, तो उनका भुगतान दी गई अवधि के अंत में किया जाता है। पहली बकाया पेमेंट के बाद के सभी पेमेंट को मिलाकर कुल पेमेंट किया जाता है।