
MP Government strict on paper leak : नीट परीक्षा में गड़बड़ी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा स्थगित होने के बाद केंद्र सरकार की सख्ती के बद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी पेपर लीक ( Paper Leak ) के खिलाफ सख्त एक्शन में आ गई है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ( MP Government ) सख्त कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स पर 1 करोड़ का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही 10 साल की सजा होगी। खास बात ये है कि ये सजा गैर जमानती होगी। फिलहाल, सरकार ने इसे परीक्षण करने के लिए विधि विभाग को भेजा है।
दरअसल, सरकार की सख्ती का बड़ा कारण देशभर में एक के बाद एक पेपर लीक से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा स्थगित होने पर मध्य प्रदेश समेत देशभर में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर छात्रों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डॉ मोहन यादव की सरकार एक्ट तैयार कर रही है, जिसमें पेपर लीक करने वाले दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। एक्ट बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। इस कानून को मध्य प्रदेश नें अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा।
कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पेपर लीक से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी करना दोषी पर बेहद भारी पड़ने वाला है। तगड़े जुर्माने के साथ साथ सरकार की ओर से निर्धारित सजा गैर जमानती होंगी। भर्ती परीक्षा या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या अन्य किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून ला रही है, जिसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाडर कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति पेपर लीक और उससे संबंधित अन्य किसी गड़बड़ी में लिप्त होता पाया गया तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। जानकारी ये भी है कि दोषी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त की जा सकती है। इस एक्ट को सभी तरह की परीक्षाओं पर प्रभावी किया जाएगा।
Updated on:
28 Jun 2024 10:46 am
Published on:
28 Jun 2024 10:45 am
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
