
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार नाबालिग बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा देने के विधेयक वापस लेने जा रही है। इसके लिए शिवराज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना है। राज्य सरकार के बिल के बापस लेने के पीछे भारत सरकार द्वारा बना कानून है जिसमें नाबालिग बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का कानून बनाया गया है।
एमपी विधानसभा में पास हुआ था बिल
मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 2017 में यह बिल पास हुआ था। जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया था। प्रदेश की विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल राष्ट्रपति के पास को मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसी बीच केंद्र सरकार ने 2018 में ही केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम पास कर दिया, इस संसोधित बिल में में भी बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा देने का कानून बनाया गया था।
केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाने के बाद से बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान पूरे देश में लागू हो गया। इसके बाद राज्य सरकार के बिल को बापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है। इसलिए अब प्रदेश सरकार के बिल को जिसमें राज्य में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है, बापस लिया जा रहा है।
Published on:
30 Nov 2021 02:09 pm
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