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MP News: आज 1 जनवरी से नया साल शुरु हो चुका है। नए साल में बड़े चेंज भी होने वाले हैं। नए साल से जिला अदालतों के अवकाश में 12 दिन और जुड़ेंगे। न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ व वकीलों को इससे राहत मिलने वाली है। मप्र हाईकोर्ट ने नए साल का अवकाश कैलेंडर जारी कर हर माह के पहले शनिवार की भी छुट्टी पर मुहर लगाई। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
यानी कि इस महीने के पहले शनिवार 4 जनवरी को जिला अदालतों में छुट्टियां रहेंगी। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के इस आदेश का स्वागत किया। इससे पहले जिला अदालतों में सिर्फ माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहती थी। इसे लेकर जिला अधिवक्ता और कर्मचारी संघों द्वारा मांग की जा रही थी। अब हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को जिला अदालतों में कामकाज नहीं होगा।
आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लिया है। इसे लेकर टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आयकर सॉफ्टवेयर के बदलावों पर दायर याचिका के कारण तिथि बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है।
नए साल में बैंकिंग सेवा में बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश की बैंकों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ग्राहक (लंच समय छोड़कर) बैंकिंग सेवाएं ले सकेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे एक घंटे बैंक कर्मचारी अन्य शेष कार्य करेंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स समिति की पूर्व में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राजधानी में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 938 एवं प्रदेश में 7,613 है। यूनियन बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिरजा प्रसाद दास ने कहा, एक जैसा समय होने से ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी।
Published on:
01 Jan 2025 09:23 am
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