
bhopal court sentences accused in dilip buildcon 10 crore fake cheque case
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के नाम पर फर्जी चेक बनाकर 10 करोड़ रुपये निकालने के मामले में जिला कोर्ट के 23वें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने सुनवाई करते हुए आरोपी शौकींद्र कुमार पिता धर्मपाल को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक धारा में 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ आकिल खान ने पैरवी की।
अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस एसटीएफ को दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के अध्यक्ष भारत की ओर से लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी द्वारा पहले जारी किया गया 3,000 रुपये का चेक जिसका क्रमांक 492400 था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्लोन कर लिया। उसी चेक नंबर का इस्तेमाल कर 10 करोड़ रुपये का फर्जी चेक तैयार किया गया और देव कंस्ट्रक्शन के नाम से 27 फरवरी 2020 को केनरा बैंक जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया।
बैंक की क्लियरिंग शाखा ने जांच में पाया कि उक्त चेक क्रमांक पहले ही आहरित हो चुका है। संदेह होने पर बैंक ने भुगतान रोक दिया और संबंधित शाखा को सूचना दी। इसके बाद एसटीएफ ने अपराध क्रमांक 144/2020 के तहत धारा 420, 511 और 474 भादवि में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ा गया और विवेचना पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
Published on:
25 Feb 2026 07:05 pm
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