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इस विधायक की जा सकती है विधायकी, 2 दिन बाद होगा ये..

mp news: बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर दायर याचिका पर एमपी हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को होगी सुनवाई...।

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mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी 2 दिन बाद जा सकती है। निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर एमपी हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए । इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर 9 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

बीना विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तब सीएम और भाजपा विधायकों की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा तो ज्वाइन कर ली थी लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। वो भोपाल में भाजपा दफ्तर में होने वाली पार्टी की बैठकों में भी शामिल हो चुकी हैं और जब जब उनसे मीडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का सवाल पूछा है तो उन्होंने वक्त आने पर फैसला लेने की बात कही है।

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निर्मला सप्रे भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दे रही हैं जिसे लेकर कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने के लिए शिकायत की थी। तब रामनिवास रावत ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत किए हुए 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन उन्होंने भी कोई फैसला नहीं लिया जिसके कारण नियमों के मुताबिक कांग्रेस के पास कोर्ट जाने का रास्ता था जिसे कांग्रेस ने अपनाते हुए याचिका दायर की है।


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