
MP Pension Alert(Photo Source: modified social media image )
MP Pension Alert: मध्यप्रदेश के पेंशन भोगियों के लिए सरकार का अलर्ट जारी हो गया है! यदि आपने 31 अगस्त 2025 तक अपनी KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो सितंबर महीने से आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों को समय-सीमा में KYC अनिवार्य रूप से करानी होगी।
बता दें कि मध्यप्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, संबल योजना समेत अन्य योजनाओं से जुड़े करीब 60 लाख से ज्यादा हितग्राही हैं। इनमें से कई हितग्राहियों ने अब तक KYC नहीं करवाई है, इसके कारण उन्हें आगामी महीने यानी सितंबर 2025 से पेंशन न मिलने का खतरा है।
पिछले कुछ वर्षों में पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने आधार लिंकिंग, बैंक वेरिफिकेशन और अब KYC को अनिवार्य किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मृत व्यक्तियों या फर्जी नामों से भी पेंशन जारी होती रही। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब यह सख्ती की जा रही है।
हितग्राही अपनी नजदीकी जनसेवा केंद्र, पंचायत भवन या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर KYC करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन ID की जरूरत होगी।
राज्य सामाजिक न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि '31 अगस्त 2025 अंतिम तिथि है। सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है। जिसके बाद KYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।'
Published on:
06 Aug 2025 12:07 pm
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